मुकदमे में चल रहे सिरफिरे आशिक ने एक नाबालिग लड़की को दी थी दर्दनाक मौत, और बालोद जिला न्यायालय ने आज इस मामले में आरोपी रवि मिनपाल को दो साल पुराने हत्या मामले में दोषी ठहराया है। आरोपी को धारा 302 के तहत एक हजार रुपये का अर्थदण्ड और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 7 जून 2022 को हुई घटना के बारे में जानकारी हासिल की गई कि आरोपी ने छात्रा को गले में चाकू और कुल्हाड़ी से हमला किया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और वह बाद में सरेंडर कर गया था।