छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से बिना HSRP वाहन चालकों की खैर नहीं! लगेगा 10 हजार तक जुर्माना

Pushpraj Singh Thakur
Pushpraj Singh Thakur - Editor in Chief 6.3k Views
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कबीरधाम। यदि आपने अपनी गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है और अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाया है, तो अब सतर्क हो जाइए। परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा 15 अप्रैल को समाप्त हो रही है, जिसके बाद बिना एचएसआरपी के घूमते पाए जाने पर वाहन चालकों पर 500 से 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।

प्रदेशभर में करीब 40 लाख और केवल रायपुर जिले में 10 लाख से अधिक पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाना शेष है। अब तक मात्र 60 हजार वाहन मालिकों ने ही इसे लगवाया है, जिससे विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं।

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर व ट्रेलर – ₹365.80

तीन पहिया – ₹427.16

हल्के मोटरयान – ₹656.08

पैसेंजर कार – ₹705.64

सभी शुल्कों में जीएसटी शामिल है और भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से स्वीकार किया जा रहा है।

आरटीओ को दिए गए निर्देश

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी दोपहिया व चारपहिया वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्धारित समयसीमा के बाद नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या है एचएसआरपी

एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जो वाहन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एक यूनिक कोड और बारकोड होता है, जिससे वाहन की पहचान आसानी से की जा सकती है।

अगर आप भी पुराने वाहन के मालिक हैं, तो समय रहते एचएसआरपी लगवा लें और भारी जुर्माने से बचें।

 

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Pushpraj Singh Thakur
By Pushpraj Singh Thakur Editor in Chief
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आप सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एवं वर्तमान में India News के जिला ब्यूरोचीफ के रूप में काम कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर एवं डिजाइनर भी हैं।

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