कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। मथुरा से आज हिंदू पक्ष के लिए बड़ी ही दुखद खबर आई है की शाही ईदगाह का सर्वेक्षण नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर SC ने रोक लगा दी है.
आज, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मथुरा में 17वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने एक नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त द्वारा किए गए सर्वेक्षण की शैली के बाद, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में एक सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी।
गौरतलब है कि हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बनाई गई थी और उन्होंने सर्वेक्षण की मांग की थी. इस मांग को पिछले साल दिसंबर में एक स्थानीय अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी.