अब छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें? साय कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला

साय कैबिनेट की मैराथन बैठक में लिए गए अहम फैसले

Pushpraj Singh Thakur
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रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवापारा में कैबिनेट की मैराथन बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी दी गई. बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि कोई भी नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी.

साय कैबिनेट

बैठक में लिये गये निर्णय इस प्रकार हैं:

छठवीं छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी-मार्च 2024 हेतु निर्धारित द्वितीय सत्र हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप में संशोधन।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 एवं वर्ष 2024 हेतु विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुपूरक अनुमान हेतु बजट प्रारूप में संशोधन।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने हेतु बजट प्रारूप में संशोधन।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति में संशोधन, जिसमें कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोलने का निर्णय शामिल है।

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक, 2024 का संशोधन।

इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश को सहायक सत्र न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश को जूनियर डिवीजन के अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाएगा, और जिला न्यायालय की स्थापना को प्रधान जिला न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उच्च न्यायालय बिलासपुर में आकस्मिकता निधि से तदर्थ आधार पर संयुक्त पंजीयक के 5 अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

करीब चार घंटे तक चली मैराथन कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के दौरान किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में संशोधन के साथ-साथ नई शराब की दुकानें नहीं खोलने का निर्णय भी शामिल था।

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आप सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एवं वर्तमान में India News के जिला ब्यूरोचीफ के रूप में काम कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर एवं डिजाइनर भी हैं।

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