प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2023-24 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। इस योजना में गेहूं (सिंचित और असिंचित), चना, अलसी, सरसों इत्यादि फसलें शामिल हैं। यह योजना उन किसानों की मदद करने का उद्देश्य रखती है जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं जैसे अधिक वर्षा, सूखा, बाढ़, आदि के कारण होने वाले नुकसान का मुआवजा पाना है।
छत्तीसगढ़ के किसान 31 दिसम्बर से पहले अपनी फसलों का बीमा करने के लिए नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसम रबी वर्ष 2023-24 के लिए प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया है।
योजना के लाभार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में प्रस्ताव पत्र, नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-वन, पी-टू) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक के पते की स्पष्ट जानकारी हो, फसल बोने जाने का प्रमाण पत्र, किसान का वैध मोबाइल नंबर, और भागीदार, कास्तकार, सहयोगी किसानों के लिए फसल साझा करने का प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान इस योजना के तहत जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 209 59959 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, वे किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 पर भी कॉल कर मदद ले सकते हैं।