“पत्नी की बेरहमी से हत्या शराब के लिए पैसे न देने पर, कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई उम्रकैद की सजा”

Harsh Dongre
Harsh Dongre - Editor Kanker 38 Views
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: शराब के लिए पैसे न देने पर एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, और अब न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम करंगरा का है, जहां भोग सिंह बैगा नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सेमबाई से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन पत्नी द्वारा इंकार करने पर उसने लकड़ी से उसके सिर और चेहरे पर घातक वार किए, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

आरोपी

घटना का विवरण:
यह घटना नवंबर 2023 की है जब भोग सिंह बैगा ने शराब के लिए पैसे न मिलने पर गुस्से में आकर अपनी पत्नी सेमबाई पर हमला किया। जलाऊ लकड़ी से किए गए इस हिंसक हमले में सेमबाई की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना के बाद भोग सिंह को गिरफ्तार किया गया।

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 न्यायालय का निर्णय:
इस हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने भोग सिंह बैगा को दोषी पाया और धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, आरोपी पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे समय पर न देने की स्थिति में उसे 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नागईच ने अदालत में प्रभावशाली तरीके से पैरवी की, जिसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई।

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