चार साल के इंतेजार के बाद पीड़िता को मिला इंसाफ, जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी यशवंत चंद्रवंशी को 20 साल की सजा सुनाई

कबीरधाम जिला कोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

Pushpraj Singh Thakur
Pushpraj Singh Thakur - Editor in Chief 38 Views
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कवर्धा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने आरोपी यशवंत चंद्रवंशी, पिता – तिलक चंद्रवंशी को दोषी मानते हुए धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत छः माह और धारा 06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल का सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर छः माह का अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

दरअसल पूरा मामला आज से चार साल पहले का है। जब कोतवाली थाना में नाबालिग के शिकायत के आधार पर आरोपी यशवंत चंद्रवंशी के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 376 (2) द व धारा 06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायत में बताया गया कि आरोपी यशवंत चंद्रवंशी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग से न केवल संबंध बनाया बल्कि दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी गई।

पिता के ऊंचे पहेचान ने आरोपी को बचा रखा था

बताया जाता है कि आरोपी यशवंत चंद्रवंशी के पिता तिलक चंद्रवंशी ठेकेदारी का काम करते है। ठेकेदारी और पैसे के रसूख के चलते पिछले चार साल तक आरोपी कभी कोर्ट से जमानत तो कभी फरारी काट रहा था। पिता की पुलिस और वकीलों में पकड़ के चलते भी पीड़िता को इंसाफ के लिए चार साल तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच न केवल पीड़िता बल्कि उनका पूरा परिवार मानसिक यातनाएं और संघर्षों से जूझता रहा। आखिरकार 7 मार्च को अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने आरोपी यशवंत चंद्रवंशी को 20 साल और छः माह की सजा का फैसला सुनाया है। इस सुनवाई में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन पीएन शिवोपासक ने पैरवी की है।

करीब तीन साल चली सुनवाई बाद कोर्ट ने धारा 326 के तहत छह माह सश्रम कारावास व धारा छह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है। दोनों सजा एक साथ भुगतायी जाएगी।

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Pushpraj Singh Thakur
By Pushpraj Singh Thakur Editor in Chief
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आप सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एवं वर्तमान में India News के जिला ब्यूरोचीफ के रूप में काम कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर एवं डिजाइनर भी हैं।

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