कबीरधाम। कबीरधाम जिले के कुण्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दामापुर चौकी में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहृत करने वाले सह-आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इसे सफलतापूर्वक सुलझाया है।
घटना का विवरण इस प्रकार है: प्रार्थी, जो अपहृता का भाई है, ने चौकी दामापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बहन को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस रिपोर्ट पर चौकी दामापुर थाना कुण्डा में अपराध क्रमांक 154/24 के तहत धारा 137(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान, पुलिस को जानकारी मिली कि प्रकरण का सह-आरोपी, खिलेश्वर तारक, रायपुर जिले के बिरोदा गांव में स्थित अपने निवास स्थान पर है। इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामला महिला संबंधी होने के कारण, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और पुष्पेंद्र बघेल, तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महेश प्रधान के निर्देश पर चौकी प्रभारी विमल लावनिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।
टीम को बिरोदा, रायपुर भेजा गया, जहां सह-आरोपी खिलेश्वर तारक अपने निवास स्थान पर मौजूद पाया गया। उसे गिरफ्तार कर चौकी दामापुर लाया गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग लड़की को बहलाकर भगाने में खूमनदास मानिकपुरी का साथ दिया था। इसके आधार पर, खिलेश्वर उर्फ हिमेश्वर पिता बंसी राम तारक, उम्र 21 वर्ष, निवासी बिरोदा, थाना अभनपुर, जिला रायपुर के खिलाफ धारा 137(2), 87, 64, 3(5) बी.एन.एस. और 04 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस पूरी कार्यवाही में उप निरीक्षक विमल लावनिया, प्रधान आरक्षक रघुनंदन चंद्रवंशी, आरक्षक नंदलाल राठौर, और शिवा भार्गव का विशेष योगदान रहा। उनकी तत्परता और समर्पण से पुलिस ने इस संवेदनशील मामले को जल्द सुलझाया और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया।
पुलिस की इस कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को सख्ती से निपटाया जाएगा, और दोषियों को कानून के कठोर प्रावधानों के तहत सजा दिलाई जाएगी। पुलिस प्रशासन इस तरह के अपराधों पर निगरानी रख रहा है और किसी भी आपराधिक गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।